पांच महीने से अटके संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को प्रदेश सरकार अब जल्द लागू करने की तैयारी कर रही है। कम किए गए जुर्माने को विधि विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब सीएम और परिवहन मंत्री से मंजूरी मिलने के बाद परिवहन विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा। संभवत: 15 फरवरी तक एक्ट लागू हो जाएगा। परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास ने कहा कि केंद्र के नए एक्ट में जुर्माना बहुत अधिक था। राजस्थान सबसे कम जुर्माना लगाने वाला राज्य होगा।
ये जुर्माना राशि चाह कर भी कम नहीं कर सकती सरकार
बिना लाइसेंस वाहन चलाने के अपराधों पर केन्द्र ने 5000 रुपए जुर्माना रखा था। प्रदेश सरकार 2 हजार करना चाहती थी, लेकिन अब 5 हजार रहेगा। लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी वाहन चलाने पर केन्द्र ने 10 हजार रुपए जुर्माना रखा था, राज्य सरकार इसमें कम करना चाहती थी, लेकिन अधिकार नहीं होने के चलते राज्य सरकार ने इसे 10 हजार ही रखा है।
- बिना सीट बैल्ट लगाए कार चलाने पर रु. 1000 जुर्माना रहेगा
- 14 साल से छोटे बच्चे को बिना सेफ्टी बैल्ट बिठाने पर 1000 जुर्माना
- दुपहिया पर 2 से ज्यादा बैठने पर 1000 प्रति अतिरिक्त व्यक्ति
- दुपहिया पर हैलमेट नहीं लगाने पर 1000 रुपए जुर्माना
- एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन को रास्ता न देने पर 10000 जुर्माना
- प्रतिबंधित क्षेत्र में बेवजह हॉर्न बजाने पर 1000 रुपए जुर्माना
- साईलेंसर के अलावा दूसरे जगह से धुआं निकलने पर 1000 जुर्माना
- बिना बीमा वाहन चलाने पर दुपहिया के लिए 2000 रुपए, कार के लिए 4000 जुर्माना
ये जुर्माना अच्छी पहल, एक्ट में लागू होंगे
डीलर ने वाहन बेचने में गड़बड़ी की तो प्रति वाहन 1 लाख रु. जुर्माना। अनाधिकृत सुरक्षा उपकरण बेचने पर भी इतना ही जुर्माना। रेसिंग करने पर 5000 रु., बिना पंजीयन बस या ट्रक चलाने पर 5000 रु., परमिट शर्तों का उल्लंघन करने पर 10 हजार, ओवरलोड पर 20 हजार रु. व प्रति टन 2000 रुपए जुर्माना, वाहन ऑफ लोड करने का चार्ज अलग से लगेगा। वाहन की डायमेंशन से बाहर सामान ले जाने पर 20 हजार रु. व क्षमता से अधिक सवारी बिठाने पर 200 रु. प्रति यात्री जुर्माना।